- मुख्यमंत्री ठाकरे के नेतृत्व में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया
- सरकारी खजाने पर मौजूदा वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए पूर्व सरकार के फैसले को रद्द किया
- सूत्रों ने मुताबिक, ट्रस्ट के खरीदी गई जमीन का देय स्टाम्प शुल्क करीब 1.5 करोड़ रुपए था
महाराष्ट्र सरकार ने संघ से जुड़े एक ट्रस्ट को जमीन खरीद पर दी जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी माफ करने के फैसले को रद्द कर दिया। पूर्व की फडणवीस सरकार ने 9 सितंबर 2019 को ट्रस्ट को जमीन खरीद के रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टाम्प ड्यूटी अदा करने से राहत दी थी। ट्रस्ट ‘रिसर्च फॉर रिसर्जेंस’ ने नागपुर के कोटला इलाके में 105 एकड़ जमीन खरीदी थी।
बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्टाम्प ड्यूटी माफ करने के फैसले को रद्द किया। बताया जा रहा है कि सरकारी खजाने पर मौजूदा वित्तीय दबाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
नागपुर में संघ की सहयोगी संस्था भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से फाउंडेशन ‘रिसर्च फॉर रिसर्जेंस’ स्थापित किया गया था। फाउंडेशन ने नागपुर के कोटला में 105 एकड़ जमीन खरीदी थी। सूत्रों ने बताया इस जमीन का देय स्टाम्प शुल्क करीब 1.5 करोड़ रुपए था। जिसे माफ करने का फैसला फडणवीस सरकार ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में किया था।

इससे पहले उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। यह बैठक 9 सितंबर को हुई थी और इसके बाद प्रदेश में आचारसंहिता लग गई थी।
इससे पहले शपथ लेने के ठीक बाद उद्धव ठाकरे ने नंदुरबार में आयोजित होने वाले ‘अंतरराष्ट्रीय घोड़ा महोत्सव’ के लिए गुजरात की एक फर्म को दिए 321 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया था।