इंदौर (indore) में भी दिल्ली की तर्ज पर 28 मार्च से गाड़ियों पर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है. लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ लॉक डाउन के दौरान कर्फ्यू में मिल रही छूट के वक्त लागू होगा. कलेक्टर लोकेश जाटव ने कोरोना वायरस (corona) virus के संक्रमण से बचाव के लिए ये आदेश जारी कर दिया है. दुकानें भी अब पहले के मुकाबले दो घंटे कम सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी.
पहले दिन ऑड,अगले दिन इवन
लॉक डाउन में कर्फ्यू के दौरान छूट की अवधि में प्रशासन ने ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया है जो 28 मार्च से शुरू हो जाएगा. इसके पहले दिन 28 मार्च को ऑड और दूसरे दिन ईवन और तीसरे दिन क्लोज (कोई वाहन नहीं ) की व्यवस्था का पालन करना होगा.
दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति सफर कर पाएगा और चार पहिया वाहन में 2 से ज्यादा लोगों के बैठने पर पाबंदी रहेगी. जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले सभी नागरिकों को मास्क पहनना होगा. इसके लिए वो कपड़ा, गमछे का उपयोग भी कर सकते हैं. दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी. ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दवा और आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी इंदौर में खाद्य सामग्री और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी. सब्जी, किराना, दवाई की होम डिलीवरी की जा रही है. गरीब, निःशक्त और जरूरतमंदों के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है.
संयम की अपील
कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने नागरिकों से अपील की कि वे संयम बरतें. अफवाहों पर ध्यान न दें. अपने नजदीक की दुकान से ही सामान खरीदें. सोशल डिस्टेंस व्यवस्था का पूरा पालन करें. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. सब्जी, ब्रेड, अनाज, दूध, किराने का सामान्, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुओं की दुकानें, आउटलेट अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे. पहले ये अवधि सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक की थी.
ग्राम पंचायतों को निर्देश
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं. सभी ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के साथ ही सोडियम हाईपोक्लोराईट से सेनिटाइज कराया जाएगा. ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना के बजट से ज़रूरतमंद लोगों को खाना और रहने की व्यवस्था की जा रही है. इस संबंध में सभी जनपद पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं.