सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पी चिदंबरम के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है. चिदंबरम से जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है.
पिछले 106 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम अब जेल से बाहर आएंगे. मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की तरफ से दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है. ये जमानत उन्हें दो लाख के मुचलके पर मिली है. चिदंबरम को सीबीआई मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी.
चिदंबरम को शर्तों के साथ मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पी चिदंबरम के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है. चिदंबरम से जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम इस केस से जुड़े गवाहों से कोई संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे पर बयानबाज़ी नहीं करेंगे और मुकदमे के बारे ने मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं देंगे.
क्या है मामला?
गौरलतलब कि वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 में एफआईआर दर्ज की थी.
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया था. इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं और सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था.